बैठक में अनुपस्थित रहने सोनौली अधिशासी अधिकारी का डीएम ने रोका वेतन
महराजगंज।
महराजगंज। जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय पुनरीक्षण/परामर्श समिति की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधकों के बैठक में अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त की। बैंक के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर अवगत कराने के लिए लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिया गया। सोनौली अधिशासी अधिकारी को बैठक से अनुपस्थित रहने पर वेतन बाधित करने के लिए अपर उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए।
बैठक में वार्षिक ऋण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग, पी एम स्वनिधि, जैसे रोजगारपरक योजनाओं में लंबित मामलों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उक्त योजनाओं में लंबित प्रकरणों को निस्तारित करते हुए, स्वीकृत ऋण आवेदनों में समय से ऋण वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लीड बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया कि किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कैंपों का आयोजन कर किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं में लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए।
चारो विनियम क्षेत्रो में विकाश शुल्क बढ़ने के निर्देश
महराजगंज। जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट में बैठक हुई। विनियमित क्षेत्र महराजगंज, सिसवा बाजार, नौतनवा, आनंदनगर के महायोजना के रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस तकनीकी के आधार पर सेजरा नक्शा डिजिटाइजेशन और विकास शुल्क निर्धारण की नयमित क्षेत्र के समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने चारों निकायों के विनियमित विस्तारीकरण के लिए विनियमित क्षेत्र महायोजना के निर्माण के लिए डेटा इमेज को मंगाने की स्वीकृति प्रदान की। महायोजना के रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस तकनीकी के आधार पर सेजरा नक्शा डिजिटाइजेशन एवं बेस मैप, तैयार कराने को भी अनुमति देते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चारों विनियमित क्षेत्रों में विकास शुल्क बढ़ने के निर्देश दिए। कहा की पिछले 05 वर्षों में निर्मित बड़े व्यवसायिक भवनों के नक्शों की जांच कर शमन शुल्क जमा कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें की विनियमित क्षेत्र में नक्शा पास कराने के उपरांत ही निर्माण कार्य संचालित हों। साथ ही निर्माण कार्य पास नक्शे के अनुसार ही हो। जिन मामलों में नक्शा नही पास हुआ है, उनमें नियमानुसार शमन शुल्क वसूलें, लेकिन गरीब अथवा अत्यंत छोटे निर्माण में अनावश्यक उत्पीड़न न हो। विनियमित क्षेत्र के विस्तारीकरण के संबंध भी, आवश्यक निर्देश देते हुए विस्तारीकरण कार्य को समय पूर्ण करने का निर्देश दिया।
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