पास्को एक्ट व बलात्कार के आरोपी को मृत्यु तक सश्रम कारावास - प्रथम 24 न्यूज़

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पास्को एक्ट व बलात्कार के आरोपी को मृत्यु तक सश्रम कारावास



एन ए खान यूपी प्रभारी के साथ सुनिल कुमार की रिपोर्ट

महराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्ची के साथ 2020 में घर में ले जाकर बलात्कार करने के आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध पाते जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर निवासी विक्रम के विरुद्ध मृत्यु तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सम्पूर्ण  जीवन काल तक दोषी जेल में रहेगा । इस के एलावा जज ने 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी घटना के बाद से ही जेल में बंद है। वादिनी ने 7 मई 2020 को कोल्हुई थाने में  तहरीर दिया था कि मैं खेत से वापस लौटी तो मेरी 8 वर्षीय बच्ची के प्राइवेट पार्ट से रक्तस्राव हो रहा था, पूछने पर बच्ची ने कहा कि हमारे गांव के विक्रम उर्फ विक्की कहार ने घर में ले जाकर बलात्कार किया है। सूचना पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 116/20 भदवि 363,366,376 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस ने दूसरे दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा तभी से आरोपी जेल में ही है।

मुकदमा विचरण के समय विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने आधा दर्जन गवाहों व आठ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की, इस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने आरोपी के खिलाफ आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के सजा के बाद पीड़ित के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई।

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