लॉक डाउन तोड़ने पर 83 के खिलाफ केस, ब्लैक मार्केटिंग पर भी कसा शिकंजा - प्रथम 24 न्यूज़

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लॉक डाउन तोड़ने पर 83 के खिलाफ केस, ब्लैक मार्केटिंग पर भी कसा शिकंजा


तहसील ब्यूरो फरेंदा से नसीम खान की रिपोर्ट
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कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉक डाउन व धारा 144 महामारी अधिनियम भी लागू है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नियमों को तोड़ खुद के साथ अन्य लोगों को भी जोखिम में डालने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाया है।
 जिलाधिकारी महराजगंज  डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने अब तक धारा 188 के तहत 83 मुकदमे पंजीकृत किया है। ब्लैक मार्केटिंग पर भी प्रशासन ने शिकंजा कसा है। चार लोगों पर मुकदमा किया गया है। इसी एक्ट के तहत पांच मुकदमा दर्ज हुआ है। नियमों के उलंघन पर 2873 वाहनों का चालान भी किया जा चुका है। 284 वाहन सीज किए गए हैं। जुर्माना के रूप में 4 लाख 32 हजार 300 रुपया शमन शुल्क वसूल कर राजकोष में जमा कराया है। डीएम डॉ उज्ज्वल कुमार ने बताया कि लॉक डाउन में दो घंटे की छूट जरूरी सामानों की खरीददारी के लिए दी गई है। अब दोपहर 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुलेंगी । इस दौरान नियम का उलंघन करने पर कार्यवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। डीएम डॉ उज्ज्वल कुमार ने जिले के लोगों से आह्वान किया है कि कोरोना को हराने के लिए वह घर रहें। सुरक्षित रहें। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगा दी गई है।

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