ट्रको के हड़ताल का फायदा उठा रहे फ्यूल संचालक: कालाबाज़ारी के चक्कर मे डंप किये ईंधन - प्रथम 24 न्यूज़

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ट्रको के हड़ताल का फायदा उठा रहे फ्यूल संचालक: कालाबाज़ारी के चक्कर मे डंप किये ईंधन


सोनौली महराजगंज।

व्हीकल्स के नए अधिनियम को लेकर हड़ताल पर अड़े वाहन चालकों के कारण अब पेट्रोल पंप संचालक ईंधन बिक्री रोक दिया, जिस कारण लोगो मे भारी आक्रोस व्याप्त है। जानकारी देते चले कि, भारत मे व्हीकल्स एक्ट बिल में बदलाव के खिलाफ हल्लाबोल मचाएं ट्रक बस चालक यूनियनों के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई है, जिसका फायदा कालाबाज़ारी गिरोह उठाने में जुट गया है।

बताते चले कि हड़ताल के दूसरे दिन भारत नेपाल के सरहदी क्षेत्रो के पेट्रोल पंप संचालकों ने वाहनों में ईंधन भरना यह कहते हुवे बन्द कर दिया है कि, हड़ताल के कारण ईंधन वाहन टैंकर नही आ रहा है।

नगर पंचायत सोनौली स्थित इकलौता पेट्रोल पंप जो कि पूर्व से ही ईंधन तस्करी का पर्याय बन हुआ था, यह भी मंगलवार देर शाम से ईंधन भरना बन्द कर दिया। जबकि सूत्रों से ज्ञात हुआ कि, पेट्रोल पंप पर ईंधन भरपूर मात्रा है मगर कालाबाज़ारी  कर भारी मुनाफा के आसार को देखते हुवे ईंधन बिक्री नही कर रहा है।

नौतनवा में वाहन चालक भटकते आएं नजर

नौतनवा नगर पालिका क्षेत्र में आधा दर्जन पेट्रोल पंप संचालित है मगर एक भी पेट्रोल पम्प तेल नही बेच रहा, यहां भी बताया जा रहा है कि, ईंधन की गाड़ी नही आने से तेल समाप्त हो गया है।

क्या है हिट एंड रन कानून...?

दरअसल, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा जुर्माना भी देना होगा। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि, इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन नया कानून लागू होने के बाद दोषी को अब दस साल जेल में रहना होगा। हालांकि, घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कुछ रियायत का प्रावधान है। ट्रक और डंपर चालक इस कानून का ही विरोध कर रहे हैं।

पहले और अब के कानून में क्या बदलाव

अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304ए यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता रहा है  लेकिन नए कानून में मौके से फरार ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित ना करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा।
 

पूरे देश ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ ठप: ठंढ में भारी समस्या

देशभर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है। ट्रक, बस चालकों ने हाईवे पर वाहन खड़े कर दिए हैं। हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ कई राज्यों में यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 में हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है। इसी कानून में बदलाव के बाद ड्राइवरों ने विरोध तेज कर दिया है।

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि देश में 95 लाख ट्रक-टैंकर हैं। इनमें से 30 लाख से ज्यादा ट्रक-टैंकर की सेवाएं ठप हो गई हैं। इसी वजह से पूरा सिस्टम प्रभावित हुआ है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हड़ताल को लेकर आज मंगलवार को देर रात एक बैठक में अंतिम फैसला लेगा।


हालांकि इस मामले में अफवाह उड़ाया गया कि, नए नियम ट्रक और डम्फर सहित कंटेनर पर ही लागू होता है, जिससे ट्रक चालकों ने हल्लाबोल दिया। जबकि असल सच्चाई यह है कि बाइक, निजी वाहन, टैक्सी, ट्रक, कंटेनर, डम्फर, डीसीएम बस सहित तमाम छोटे बड़े सभी वाहनों पर एक साथ नए नियम लागू होते है।

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