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मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बड़ा ऐलान, सूर्य नमस्कार का बहिष्कार करते हुवे कहा मुस्लिम छात्र दूर रहे इससे



प्रथम मीडिया नेटवर्क
लखनऊ उत्तर प्रदेश

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस की 75 वी वर्षगांठ पर स्कूलों में सूर्य नमस्कार के आयोजन को लेकर बड़ा बयान दिया है, बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने शिक्षा विभाग के निर्देश का विरोध करते हुवे कहा कि, मुस्लिम छात्र सूर्य नमस्कार से दूर रहे।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश के सभी राज्यो निर्देश जारी किया गया था कि, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाए, जिसको लेकर भारत मे देश की अखंडता व एकता में कोढ़ बने बने आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नामक संस्था के महासचिव का विरोधी वक्तव्य आया है, मौलाना खालिद ने कहा कि किसी बिशेष धर्म को हमारे ऊपर ना थोपा जाए।

जानकारी के लिए बताते चले कि, भारत एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम समुदाय के लिए उनका शरिया कानून का पालन कराने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है, 

इस बोर्ड का गठन सन 1972 में किया गया था, हालांकि तब यह एक NGO के रूप में था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) 1973 में गठित एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसने भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा और निरंतर प्रयोज्यता को अपनाने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीया) 1937 का आवेदन अधिनियम, 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) 1973 में गठित एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसने भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा और निरंतर प्रयोज्यता को अपनाने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीया) 1937 का आवेदन अधिनियम, व्यक्तिगत मामलों में भारत में मुसलमानों को इस्लामी कानून संहिता शरीयत के आवेदन के लिए प्रदान करना। अधिनियम इस तरह की उत्तराधिकारियों को छोड़कर व्यक्तिगत कानून के सभी मामलों पर लागू होता है। यहां तक ​​कि कच्छी मेमन एक्ट, 1920 और महोमेदान इनहेरिटेंस एक्ट (द्वितीय 1897) जैसे कानूनों के तहत "महोमेदान कानून" चुनने का अधिकार था। फैज़ुर रहमान का दावा है कि अधिकांश मुस्लिमों ने मुस्लिम कानून का पालन किया, न कि हिंदू नागरिक संहिता का।


बोर्ड भारत में मुस्लिम मत के अग्रणी निकाय के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है, जिसकी एक भूमिका है जिसकी आलोचना की गई है साथ ही समर्थित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौरान अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना की गई थी।

बोर्ड में अधिकांश मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व किया जाता है और इसके सदस्यों में भारतीय मुस्लिम समाज के प्रमुख वर्गों जैसे धार्मिक नेता, विद्वान, वकील, राजनेता और अन्य पेशेवर शामिल हैं।

हालांकि, ताहिर महमूद जैसे मुस्लिम विद्वान, आरिफ़ मोहम्मद ख़ान जैसे राजनेता और मार्कंडेय काटजू के सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाप्त करने की वकालत भी की थी।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भारत में अहमदिया मुसलमानों को लागू नहीं करते हैं। अहमदियों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठने की अनुमति नहीं थी, जिसे भारत में व्यापक रूप से मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है क्योंकि अधिकांश मुस्लिम अहमदियों को मुस्लिम नहीं मानते हैं। एआईएमपीएलबी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं।

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