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आधार से जुड़ेगा वोटर कार्ड, लड़कियों के लिए शादी की उम्र हुई 21 साल



प्रथम 24 न्यूज़ टीम।
नई दिल्ली डेक्स।

मोदी कैबिनेट ने 2 अहम सुधार करते हुए इससे जुड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी। पहला सुधार लड़कियों की शादी की उम्र से जुड़ा है। मोदी कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र अब एक समान यानी 21 वर्ष कर दी है। कानून लागू होने के बाद सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल हो जायेगी।

वहीं, चुनाव सुधारों से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। इस विधेयक के संसद से पास होने पर वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के साथ ही नए वोटरों को रजिस्ट्रेशन के ज्यादा मौके मिलेंगे। माना जा रहा है कि ये दोनों विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किए जाएंगे।

यह दोनों ही सुधार अपने आप में क्रांतिकारी माने जा रहे हैं। लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में लालकिले से अपने संबोधन के दौरान की थी। वहीं, चुनाव सुधारों का मुद्दा चुनाव आयोग काफी समय से उठाता आ रहा है।

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