धारा 144 जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू है - प्रथम 24 न्यूज़

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धारा 144 जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू है




आजमगढ़ 13 नवंबर-- अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देशव्यापी लाकडाउन के सम्बंध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बंध में दिशा निर्देश (री-ओपन) तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा त्योहारों के सम्बंध में जारी एसओपी/गाइडलाइन में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में लागू करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 

उन्होने कहा कि जनपद में वर्तमान में विभिन्न दलों/संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हिन्दू समुदाय का त्योहार दिनॉक 12 नवम्बर 2020 को धनतेरस, दिनांक 13/14 नवम्बर 2020 को दीपावली का त्योहार, दिनांक 15 नवम्बर 2020 को गोवर्धन पूजा, दिनांक 16 नवम्बर 2020 को भैया दूज, दिनॉक 20 नवम्बर 2020 को छठ पूजा महापर्व, दिनॉक 30 नवम्बर 2020 को गुरू नानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा, दिनॉक 19 दिसम्बर 2020 को गुरू तेगबहादुर शहीद दिवस तथा दिनॉक 25 दिसम्बर 2020 को क्रिसमस डे, दिनॉक 31 दिसम्बर 2020/01 जनवरी 2021 को नव वर्ष का भी आयोजन किया जायेगा। इसी बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खण्ड स्नातक एवं 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसमें दिनॉक 12 नवम्बर 2020 को नाम निर्देशन, 13 नवम्बर 2020 को नाम निर्देशन की जॉच, 17 नवम्बर 2020 तक नाम वापसी, दिनॉक 01 दिसम्बर 2020 को मतदान, 03 दिसम्बर 2020 मतगणना तथा 07 दिसम्बर 2020 से पूर्व निर्वाचन कार्य समाप्त किये जाने का निर्देश है। जनपद में पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य भी संचालित हो रहा है। इस सम्बंध में धरना-प्रदर्शनों/जुलूसों /आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्योहारों व अन्य विविध आयोजनों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। 

उन्होने कहा कि जनपद में शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं। जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), आजमगढ़ द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा।

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