UNLOCK4 निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी: - प्रथम 24 न्यूज़

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UNLOCK4 निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी:


(i) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।
(ii) MHA द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी : भारत सरकार #Unlock4

7 सितंबर से देशभर में मेट्रो ट्रेने चलनी शुरू हो जाएंगी. गृहमंत्रालय ने मेट्रो को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे. बता दें कि लॉकडाउन के एलान के बाद से ही मेट्रो सेवाएं बंद थीं.


गाइडलाइन में कहा गया है कि एक सिस्टम के तहत मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी. यानी फिलहाल पहले की तरह मेट्रो में भीड़ होगी. इसके लिए एक सिस्टम बनेगा. इसके अलावा जो ओपन एयर थिएटर्स हैं वो भी 21 सितंबर 2020 से खोल दिए जाएंगे.

Students of classes 9 to 12 may be permitted to visit their schools, in areas outside the Containment Zones only, on a voluntary basis, for taking guidance from their teachers. This will be subject to written consent of their parents/ guardians: Govt of India

*अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी की गई, गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए*

➡7 सितंबर से देशभर में मेट्रो चलेगी

➡स्कूल और कॉलेज अभी बंद रहेंगे

➡शर्तों के साथ मेट्रो चलाने की अनुमति

➡सिनेमा हॉल,स्वीमिंग पूल अभी बंद रहेंगे

➡21 सितंबर के बाद रैली की जा सकती है


➡सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रैली हो सकेगी

➡रैली में 100 लोगों को ही अनुमति मिलेगी

➡100 से ज्यादा लोग रैली में नहीं जुट सकेंगे

➡धार्मिक आयोजन में 100 लोग जा सकेंगे


➡21 सितंबर से धार्मिक आयोजन पर ढील।

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