निषेधाज्ञा की धारा 144 सीआरपीसी 30अप्रैल से अग्रिम आदेश तक पालन कराए जाए-एडीएम महराजगंज
तहसील ब्यूरो फरेंदा से नसीम खान की रिपोर्ट
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जनपद महराजगंज के रतनपुरवा थाना पनियरा में कोरोना वायरस (कोविड19) संक्रमण कर रोगी पाए गए है। जिससे उक्त कोरोना वायरस संक्रमण रोग से अन्य व्यक्तियों में संक्रमित होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है। इसलिए 3 मई 2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यलय शैक्षणिक संस्था अर्धसरकारी उपकेंद्र स्वायत्तशासी संस्थाए राजकीय निगम मंडल एवं समस्त व्यपारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यलय, माल्स दुकान, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन रोडवेज सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि पूर्णयता बंद रहने के आदेश जनहित में रोका जाना आवश्यक है। कन्टमेंट जोन घोषित करते हुए। उक्त परिक्षेत्र में आवागमन को रोका जाना है। जनपद महराजगंज अपर जिला मजिस्ट्रेट दण्ड प्रकिया सहिता की धारा 144 के पद्धत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त गांव रतन पुरवा के परिक्षेत्र लोगों के अनावश्यक रूप से आवागमन को रोकने के लिए आज दिनांक 30/4/2020 से अग्रिम आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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