नेपाल ने शोसल प्लेटफार्म को किया सूचीबद्ध: देना होगा सरकार को कर
डीपफेक मामले में तीन साल तक की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान
PMN न्यूज़ एजेंसी।
काठमांडू डेक्स।
सरकार ने संसद में सोशल मीडिया के संचालन, उपयोग और विनियमन पर एक विधेयक दर्ज किया है। बिल को सरकारी प्रवक्ता और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वीसुब्बा गुरुंग द्वारा नेशनल असेंबली में पंजीकृत किया गया था।
इस विधेयक में सोशल नेटवर्क की पंजीकरण प्रक्रिया, संचालन और विनियमन का प्रावधान है। बिल के मुताबिक, फेसबुक, वाइबर, व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल नेटवर्क को नेपाल में काम करने के लिए अनुमति लेनी होगी। संसद से बिल पारित होने के बाद राजपत्र में प्रकाशित होने के 6 महीने के भीतर इन नेटवर्कों को नेपाल में पंजीकृत कराना होगा। प्रावधान है कि सरकार अपंजीकृत नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा सकती है।
वर्तमान में, Google और मेटा जैसे 19 सोशल नेटवर्क पंजीकृत हो चुके हैं और नेपाल में कर देना शुरू कर चुके हैं।
इस बिल में सोशल मीडिया यूजर्स को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने के लिए सख्त प्रावधान हैं। इसमें अगर कोई व्यक्ति साइबर-बुलिंग करता है तो तीन साल तक की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
साइबर स्पेस में गलत सूचना, अपमानजनक शब्द, धमकियां, अफवाह फैलाने वाली गतिविधियां साइबर बुलिंग की परिभाषा में शामिल हैं। साथ ही भ्रामक जानकारी और डीपफेक वीडियो फैलाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
इस विधेयक का उद्देश्य सोशल मीडिया के उपयोग को गरिमापूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है, जिसके लिए विनियमन और कानूनी उपाय किए जाएंगे।
















 
 


 
 
 
 
 
 

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