सूचना न देने पर मामला पहुॅंचा राज्य सूचना आयोग,सुनवाई 21को
नशीम अहमद खान (PMN)
लखनऊ।
विकास खंण्ड बृजमनगंज क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सभा मैनहवाॅं टोला रसूलपुर निवासी मुबारक अली पुत्र मो०जहूर फर्जी अधिवास प्रमाण पत्र के सहारे नलकूप चालक नौकरी कर रहे थे जिसके अभिलेखों के जानकारी के लिए शिकायतकर्ता महमूद आलम ने जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6( 1)के तहत जनसूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता एन०के०श्रीवास्तव, नलकूप खंड महराजगंज मुख्यालय फरेंदा से सूचना की मांग किया था।
जनसूचना अधिकारी एन०के० श्रीवास्तव निलंबित नलकूप चालक मुबारक अली के प्रभाव में आकर और नियम कानून को ताख पर रखते हुए सूचना नहीं उपलब्ध कराये। शिकायत कर्ता महमूद आलम ने राज्य सूचना आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश में अपील दाखिल कर सूचना की मांग किया है जिसकी सुनवाई 21तारिख को राज्य सूचना आयोग ने निर्धारित किया है।
अब दिलचस्प यह होगा की क्या राज्य सूचना आयोग सूचना उपलब्ध करा पायेगा या नहीं। शिकायतकर्ता ने कहा अगर राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं उपलब्ध करा पायेगा तो कार्यवाई हेतु वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
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