तिहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी सहित तीन को आजीवन कारावास - प्रथम 24 न्यूज़

Header Ads

तिहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी सहित तीन को आजीवन कारावास



एन ए खान: यूपी प्रभारी प्रथम 24 न्यूज़

पुरंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मधुकरपुर महादेवा में बीते वर्ष 29 दिसंबर 2013 को मधुकरपुर महदेवा संपत्ति विवाद को लेकर बेटे लोलई उर्फ कुशहर ने अपने ही पिता रामसमुझ,भाई लौहर व लौहर की पत्नी सुनीता की हत्या कर दिया था।  तिहरे हत्याकांड में न्यायालय ने कुशहर समेत तीनों को दोषी सिद्ध किया है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश अनन्य एससीएसटी पीसी कुशवाहा ने मामले में दोषी कुशहर सहित तीनों आरोपितों चंद्रावती और गोरखपुर कैंपियरगंज सरपतहा निवासी हज़रत को आजीवन कारावास व 10-10 हजार अर्थ दण्ड की सज़ा सुनाई है। अर्थ दण्ड भुगतान न करने पर छः महीने का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।

इस हत्याकांड में लौहर के साले देवकीनंदन की तहरीर पर कुशहर समेत तीनों आरोपितों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में पुलिस ने इस मामले में कुशहर को गिरफ्तार कर संपत्ति विवाद को हत्या का कारण बताते हुए कुशहर की पत्नी सुनीता और गोरखपुर कैंपियरगंज सरपतहा निवासी हज़रत का नाम बढ़ाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस जांच रिपोर्ट के अनुसार रामसमुझ अपनी दूसरी पत्नी के लड़के लौहर को पूरी संपत्ति देना चाहता था, इसी बात को लेकर कुशहर अवशाद में था और योजना के तहत हत्याकांड को अंज़ाम दे दिया।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पुणेंदु राम त्रिपाठी ने मामले में बहस करते हुए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध सजा की मांग की, जिसके क्रम में न्यायालय ने दोषियों के विरुद्ध सजा सुनाई।

कोई टिप्पणी नहीं

इस पोस्ट से सम्बंधित अपने विचारों से हमे अवगत जरूर कराए

टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.