कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुलेगी नियम से खाद्य आवश्यक दुकानें, बिना मास्क वालो को नही दिया जाएगा समान
प्रथम 24 न्यूज़ डेक्स।
नौतनवा महराजगंज।
तहसील प्रशासन के आदेशानुसार पूरे क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाएं तथा मेडिकल स्टोर/ फल/ सब्जी/दूध/अंडे आदि खाद्य पदार्थ तथा किराना की दुकान खुली रहेंगी का आदेश है।
इसके तहत निर्णय लिया गया है कि यह आवश्यक दुकाने सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक 2 घंटे के लिए और शाम को 4:00 से 6:00 तक 2 घंटे के लिए यह दुकानें खुली रहेंगी ।
मेडिकल सेवाएं 24 घंटे के लिए खुले रहेंगे।
और अति आवश्यक जितने उपरोक्त दुकाने हैं वह अपने दुकान के बाहर दो 2 मीटर पर फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने हेतु चुने का गोला "0" आवश्य बना लेंगे, साथ ही सभी अपने दुकान के सामने यह पोस्टर अवश्य लगा देंगे कि बिना मास्क के और बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के कोई सामान आपको नहीं दिया जाएगा।
कोविड नियमो के उलंघन पर कड़ी कार्यवाही व जुर्माना व दोनों हो सकता है।
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