पुरन्दरपुर थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर हुई पीस मीटिंग - प्रथम 24 न्यूज़

Header Ads

पुरन्दरपुर थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर हुई पीस मीटिंग

 


पर्व को लेकर शासन के गाइडलाइन का करें पालन -- इंस्पेक्टर शाह मुहम्मद

दुर्गा पूजा और *दशहरा मेले में रखना होगा इन बातों का ध्यान

पुरंदरपुर से वसीम खान के साथ गणेश यादव की संयुक्त रिपोर्ट/

प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है ।शासन का सख्त निर्देश है की प्रदेश के समस्त डीएम व एसपी पर्व को अपने अपने जिला में गाइडलाइन के अनुसार ही मनाएं ।जिसके लिए बैठक कर एसओ पुरंदरपुर शाह मुहम्मद ने सख्त निर्देश स्थानीय लोगों को दिया है। सरकार के गाइड लाइन के अनुसार इसमें रामलीला, दशहरा मेल, दुर्गा पूजा, मूर्ति विसर्जन, जुलूस से संबंधित सभी दिशा निर्देश विस्तार में दिए गए हैं। पुरंदरपुर थाना में पीस कमेटी की बैठक में मेला, मूर्ति स्थापना और विसर्जन, रैली, जागरण आदि के लिए उपजिलाधिकारी नौतनवां से अनुमति लेनी होगी। तभी मूर्तिकार को उपजिलाधिकारी द्वारा दिये गए अनुमति को देने पर ही आपको मूर्ति दिया जाएगा। एसओ पुरंदरपुर ने सरकार से जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि अगर कार्यक्रम का आयोजन खुले मैदान में हो रहा है। तो कुल क्षमता के 50 फीसदी लोग ही रह सकते हैं। और यहां भी फेस मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टैंसिंग अनिवार्य होगी। अगर आयोजन खुले स्थान पर होता है। एरिया के हिसाब से ही लोगों को अनुमति दी जाएगी और यहां भी 6 फिट की दूरी सुनिश्चित की जानी जरूरी है। यह भी सलाह दी गई है कि कार्यक्रम में 60 साल से ज्यादा के लोग, 10 साल की उम्र से कम के बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल न हों। पुरंदरपुर एसओ शाह मुहम्मद ने कहा है कि मूर्तियां रखने के लिए ऐसी जगह का चुनाव किया जाए जो खुली हो और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन किया जा सके, चौराहों या सड़कों पर मूर्ति या ताजिया न रखी जाए। इसके अलावा मूर्तियों का आकार छोटा रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन के लिए भी रूट मैप पहले ही तैयार करके प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। और अगर रूट लंबा है। तो ऐंबुलेंस की भी व्यवस्था सुनिश्चि करनी होगी। यहां भी सोशल डिस्टैंसिंग का पालन और मास्क अनिवार्य है।

आयोजन स्थल पर जाने से पहले ध्यान रखें ये बातें

किसी भी आयोजन स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य है। साथ ही हैंड सैनिटाइजर का भी ध्यान रखा जाना है। आयोजन स्थल पर प्रवेश द्वार और निकासी द्वार के अलग-अलग द्वार रखने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं को भी हैंड सैनिटाइजर औऱ मास्क की सुविधा देनी होगी। यहां कोरोना से जागरूकता के लिए पोस्टर और बैनर भी लगाए जाएँगे। आयोजक यथासंभव स्पर्श रहित (डिजिटल पेंमेंट) भुगतान की भी व्यवस्था करें।

यहां नहीं मिलेगी इजाजत,

पुरंदरपुर एसओ शाह मुहम्मद ने सख्ती से कहा है कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह के आयोजन की इजाजत नहीं दी जाएगी और कंटेनमेंट जोन से आए लोगों को अंदर प्रवेश करने भी नहीं दी जाएगी। आयोजकों को चिकित्सा सुविधा सुनिश्चि करने की भी सलाह दी गई है। अगर किसी के अंदर कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। जब तक स्वास्थ्य विभाग ना पहुँचे। इस दौरान पुरंदरपुर एसओ शाह मुहम्मद, एसआई रोहित कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल रामप्रवेश यादव, समिति में इन्द्रकलम पांडेय, प्रधान मुहम्मद यूनुस खान, सोहन निषाद, रामनारायण, कन्हैया, बृजेश, राजेश, उमेश, रामकेश साहनी, राजेश मोदनवाल, नारद मुनि, मुन्नर, रामसेवक, शिवचरन, रामवृक्ष समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कोई टिप्पणी नहीं

इस पोस्ट से सम्बंधित अपने विचारों से हमे अवगत जरूर कराए

टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.