Up election 2021: लखनऊ हाई कोर्ट ने दिया उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर जारी आरक्षण व्यवस्था पर लगाई रोक - प्रथम 24 न्यूज़

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Up election 2021: लखनऊ हाई कोर्ट ने दिया उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर जारी आरक्षण व्यवस्था पर लगाई रोक



रामप्रसाद चौरसिया

मंडल प्रभारी/गोरखपुर

लखनऊ उत्तर प्रदेश।


त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर तेजी से जुटी उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बताते चले कि लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं इसके बाद से राज्य सरकार में खलबली मची हुई है।


दरअसल, कोर्ट ने आरक्षण व आवंटन कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ सोमवार यानी 15 मार्च को राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।




जानकारी देते चले कि यह आदेश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी एवं न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। कहा गया है कि 2015 आरक्षण प्रकिया का पालन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है।


इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि शासन के अगले आदेश तक पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए आरक्षण व आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिया जाए।


बता दें कि इससे पहले आरक्षण की अंतरिम सूची जारी कर दी गई थी। बताया जा रहा था कि 26 मार्च के आस पास अधिसूचना भी जारी हो सकता है।

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